ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया (निर्देश) 2016-17
Submit following hard copy of documents in College-
- Hard copy of Online Filled Application Form.
- Caste Certificate (if required).
- Self attested photo copy of marksheets of High school, Intermediate.
- 3 passport size photo (Same as uploaded in online application form.)
- प्रवेश हेतु निर्धारित आनलाइन आवेदन-पत्र महाविद्यालय के वेबसाइट-www.maafuladevicollege.com भरने के पूर्व सूचना में दिये गये समस्त निर्देशों को भलीभांति पढ़कर उसका पालन करते हुए आवेदन-पत्र में सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें।
- प्रत्येक संवर्ग श्रेणी के लिए कोड निर्धारित किये गये हैं। निर्देशानुसार आवेदन-पत्र को सावधानी के साथ भरा जाना चाहिए। इसमें की गई त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी हेागा।
- आनलाइन आवेदन-पत्र से पूर्व पर नवीनतम् खिंचवाई गई स्पष्ट फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करने के अपने पास पेनड्राइव/सी0डी0 में सुरक्षित रख लें, आनलाइन आवेदन-पत्र भरत समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी।
( अभ्यर्थी से अपेक्षा है कि अपने हाल के नवीन रंगीन फोटोग्राफ तथा नमूना हस्ताक्षर की स्कैनिंग करके प्रविष्टि करेंगे | फोटोग्राफ (*.jpe,*.jpeg,*.jpg) प्रारूप पर होगा जिसका आकार 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए | अभ्यर्थी काली स्याही से हस्ताक्षर करके उसको स्कैन करेंगे |)
[ Click to show GuideLines for Scanning Photograph with Signature ] - अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश हेतु जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा। किसी विषय में प्रवेश लेने के पश्चात् प्रवेश अथवा अन्य शुल्क न तो वापस किया जायेगा और न ही अन्य पाठ्यक्रम में स्थानान्तरित किया जायेगा।
- प्रवेश लेते समय अभ्यर्थी को स्थानान्तरण/प्रवजन प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र अनिवार्यतः जमा करना होगा।
- महाविद्यालय के वेबसाइट पर प्रकाशित अथवा पत्र/ईमेल द्वारा सूचित तिथि एवं समय पर अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु कार्यालय से सम्पर्क करना अनिवार्य होगा। प्रवेश के लिए सूचित तिथि एवं समय पर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं निर्धारित शुल्क सहित नहीं उपस्थित होने पर चयनित अभ्यर्थी का प्रवेशाधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- यदि भूल से किसी ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति दी जाती है, जिसे परीक्षा में बैठने का अधिकार न हो अथवा वह अर्ह न हो अथवा किसी अन्य कारण से परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र न हो तो महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह उसकी परीक्षा में बैठने की अनुमति अथवा उसके परीक्षाफल को निरस्त कर दे।